डॉ तनवीर हुसैन ने सूचित किया है की जिला कलेक्टर के आदेशानुसार अब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति अपने घर पर आइसोलेट ( home isolate ) नहीं हो सकेंगे । आबू पर्वत मे सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज हेतू मानसरोवर आइसोलेशन सेंटर जाना अनिवार्य होगा । इस आदेश की अवहेलना करने पर एफआइआर दर्ज होगी व आवश्यक कानूनी कार्यवाही होगी । वहीं आज आबू पर्वत मे 2 नए मामले प्रकाश मे आए हैं । जिला कलेक्टर द्वारा जारी कर्फ़्यू आदेश जिला कलेक्टर श्री भगवती प्रसाद ने आज (21/11/2020) से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 मे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले मे धारा 144 लागू कर दी है जिसमे अब रात 11 बजे तक 5 व 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा । साथ ही विवाह समारोह मे 100 व अंतिम संस्कार मे 20 व्यक्तियों तक की सीमा निर्धारण के साथ साथ कोविड-19 प्रोटोकाल की सख्ती से पालना का आदेश दिया है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत मे 72 से 108 घंटे निर्णायक साबित होने वाले हैं । लापरवाही के चलते अगले 20 घंटों मे भारत कोरोना संक्रमण के तीसरे चरण मे प्रवेश कर सकता है , यानि की 'कम्यूनिटी ट्रां...
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