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पथ विक्रेताओं को हटाना कानून का उल्लंघन – एडवोकेट

पथ विक्रेताओं को हटाना कानून का उल्लंघन – एडवोकेट टीवीसी सदस्य कोटिया के अनुसार 2018 मे जारी स्थगन आदेश मार्च 2023 तक है प्रभावी माउंट आबू फुटपाथ विक्रेताओं के वकील रहीश कुरैशी द्वारा 4 नवम्बर 2022 को नगरपालिका को दिये नोटिस में उनके असीलान पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता प्रमाण पत्र जारी करने सहित किचन गार्डन से न हटाने को कहा है । उन्होने लिखा है की बिना वेंडिंग जोन का निर्माण किए यदि उनके असीलान को हटाया जाता है या उनके जीविकोपार्जन मे बाधा उत्पन्न की जाती है तो प्रभावित वेंडर्स को सक्षम न्यायालय मे मजबूरन कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी । कुरैशी ने नोटिस के 10वें बिन्दु मे लिखा है की पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अध्याय 5 की धारा 18 के अनुसार किसी भी पथ विक्रेता को उसके आवंटित स्थान से अन्यत्र भेजना या बेदखल करना प्रतिबंधित है । धारा 18 की उपधारा 1 के अनुसार स्थानीय प्रशासन नगरीय पथ विक्रेता समिति की अनुषंशा पर ही किसी स्थान को नॉन वेंडिंग जोन घोषित कर सकता है । साथ ही उपधारा 3 के अनुसार किसी वेंडर को दूसरे स्थान पर भेजने से पहले कारण बताते हुए 30 दिन का नोटिस देने का आज्ञापक ( मेंडेटरी ) प...