mount abu 17.05.2025
after 9 years of the brutal murder of a sloth bear the criminals are penalized . judge ''shyam sundar bishnoi'' passed the judgement . both the criminals are sent to prison for 2 years each plus a fine of 5,000 rs each is levied . the judgement is appreciated by the forest department and is considered as an solid example .
press note released by forest department of mount abu .
प्रेस नोट
वन विभाग वन्यजीव आबूपर्वत द्वारा आबूपर्वत के वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र मे भालू को निर्मम हत्या कर उसके अंगो यथा दांत नाखून को काटकर ले जाने के अपराण मे दर्ज प्रकरण संख्या 2795/10 दिनांक 12.12.2016 में कार्यवाही करते हुए प्रकरण मे मुलाजिम सोमाराम पुत्र भीखाजी जोगी निवासी आबूपर्वत एवं सोमाराम पुत्र सवाराम भील निवासी सालगाव आबूपर्वत के निरूद्ध करते हुए माननीय न्यायालय मे इस्तागाशा पेश किया गया था।
उक्त प्रकरण मे विभाग द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यो एवं गवाहो के बयानो के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायालय आबूपर्वत के माननीय न्यायाधीश श्री श्याम सुदर विश्नोई द्वारा सोमाराम पुत्र भीखाजी जोगी एवं सोमाराम पुत्र सवाराम भील को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भालू की निर्मम हत्या कर उसके अगो को तस्करी के लिये काटकर ले जाने एव अपने पास रखने का दोषी माना गया तथा दोषसिद्ध घोषित करने उपरान्त प्रत्येक मुलाजिम 2-2 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश प्रसारित किया गया है।
माननीय न्यायालय का उक्त निर्णय वन्यजीवो की सुरक्षा एव संवर्धन हेतु माउण्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य मे वन विभाग द्वारा किये आवश्यक एवं उत्कृष्ठ कार्यो की तरफ अनुकुल प्रभाव डालने वाला है।
क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव आबूपर्वत
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